Sikkim Tax Free State Of India: भारत एक ऐसा देश है जहां कराधान (टैक्सेशन) अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के कर जैसे आयकर, वस्तु एवं सेवा कर (GST), संपत्ति कर, और अन्य करों के माध्यम से राजस्व जुटाती हैं। हालांकि, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कुछ खास परिस्थितियों में आयकर से छूट दी जाती है, और वह राज्य है सिक्किम।
आखिर क्यों मिली सिक्किम में आयकर छूट
सिक्किम जो भारत का एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है, 1975 में भारत गणराज्य का हिस्सा बना। उस समय तक सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत था, जिसका अपना शासन और कर प्रणाली थी। जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तो भारत सरकार ने सिक्किम के लोगों को उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक विशिष्टताओं को बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसी के तहत सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर से छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया। यह छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10c(26AAA) के तहत लागू की गई। इस धारा के अनुसार सिक्किम के उन निवासियों को आयकर से छूट प्राप्त है, जो 26 अप्रैल 1975 यानि सिक्किम के भारत में विलय की तारीख से पहले सिक्किम के स्थायी निवासी थे या उनके वंशज हैं। इस छूट के लिए पात्रता का आधार सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, जो सिक्किम सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
सिक्किम में आयकर छूट की पात्रता
- सिक्किम में आयकर छूट का लाभ केवल उन व्यक्तियों को मिलता है जिसके पास सिक्किम के मूल निवासी का दर्जा हो, यानि व्यक्ति को सिक्किम का मूल निवासी होना चाहिए। इस क्राइटेरिया के अनुसार जो 1975 से पहले सिक्किम में स्थायी रूप से रह रहा हो या उसके पूर्वज रहते रहे हों।
- इसके अलावा उसके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट हो। यह प्रमाण पत्र सिक्किम सरकार द्वारा उन लोगों को जारी किया जाता है जो इस पात्रता को पूरा करते हैं। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की सिक्किमी पहचान को सत्यापित और स्थापित करता है।
किस स्थिति में लागू नहीं होता यह नियम
यह छूट केवल सिक्किम में अर्जित आय पर लागू होती है। यदि कोई सिक्किमी निवासी भारत के अन्य हिस्सों या विदेशों में आय अर्जित करता है, तो उस आय पर सामान्य आयकर नियम लागू हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह छूट केवल सिक्किम के मूल निवासियों के लिए है। जो लोग बाद में सिक्किम में बसे हैं या जिनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें आयकर का भुगतान करना पड़ता है।
अन्य कर लागू होते हैं
हालांकि सिक्किम में मूल निवासियों को आयकर से भले ही छूट प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिक्किम में कोई अन्य कर लागू नहीं होता।
- वस्तु एवं सेवा कर यानि की जीएसटी, सिक्किम में भी वस्तुओं और सेवाओं पर यह कर लागू होता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वसूला जाता है।
- इसके अलावा सिक्किम में संपत्ति कर, प्रोफेशनल टैक्स और अन्य स्थानीय कर लागू हो सकते हैं, जो स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और वसूले जाते हैं।
- सिक्किम में संचालित कंपनियों को कॉर्पोरेट कर देना पड़ता है, भले ही उनके मालिक सिक्किम के मूल निवासी ही हों।