Sidhi Collector News | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीधी (Sidhi) से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें की सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी (Sidhi Collector Swarochish Somvanshi) द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण नहीं करने के कारण संबंधित अधिकारियों को एक वेतनवृद्धि रोकने हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।
दिनांक 20 मई को समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री जल संसाधान विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी जिला हाथकरघा विभाग, श्रम पदाधिकारी श्रम आयुक्त कार्यालय, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग उपखण्ड (मझौली, सीधी, रामपुर नैकिन), सहायक यंत्री मकैनिकल विंग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड सीधी,
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (सीधी, रामपुर नैकिन, कुसमी, मझौली, सिहावल), मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद चुरहट, खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकास खण्ड (रामपुर नैकिन, मझौली, सिहावल, कुसमी, चुरहट, सीधी),
खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन, वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र (टमसार, व्यौहारी बफर, दुबरी संजय टाईगर रिजर्व सीधी) की स्थिति संतोष जनक नहीं पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
उपरोक्तानुसार विभाग की ग्रेडिंग सी, डी होने के जिले की भी ग्रेडिंग प्रभावित हो रही हैै। शिकायतों के निराकरण मे रूचि नहीं लिये जाने के कारण शिकायतें अकारण उच्च स्तर पर अंतरित हो रहीे हैं।
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उपरोक्त कृत्य से स्पष्ट है कि संबंधित के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है, जो म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 9 (क) के प्रतिकूल है।
नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के अंदर उपरोक्त शिकायतों के निराकरण कर प्रतिवेदन सहित जवाब प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित के विरूद्ध क्यों न एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया जावे। नियत अवधि में जवाब प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।