इस पूरे मामले पर अभी तक जोमैटो और स्विगी (ZOMATO-SWIGGY) की ओर से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है,,,,,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी (ZOMATO-SWIGGY) को प्रतिस्पर्धा मानदंडों यानी प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, CCI ने जांच में पाया है कि जोमैटो और स्विगी (ZOMATO-SWIGGY) को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों में शामिल पाया गया है।
दोनों कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच
सीसीआई ने यह भी कहा है कि दोनों प्लेटफॉर्म कुछ रेस्टोरेंट पार्टनर्स को तरजीह यानी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अप्रैल 2022 में दोनों कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया था। साथ ही जांच रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में नियामक यानी सीसीआई को सौंपी गई थी। नियमों के मुताबिक, सीसीआई महानिदेशक की रिपोर्ट दोनों कंपनियों के साथ साझा की गई है। इसके बाद में उन्हें आयोग द्वारा सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
ZOMATO-SWIGGY पर आरोप
सीसीआई सभी के विचार और स्पष्टीकरण के बाद पारित करेगी। ज़ोमैटो और स्विगी (ZOMATO-SWIGGY) की जांच का निर्णय नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एनआरएआई) द्वारा दायर एक शिकायत पर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच में पाया गया है कि जोमैटो और स्विगी दोनों कंपनियां प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में शामिल थीं। दोनों कंपनियां कुछ रेस्टोरेंट पार्टनर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थीं। रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में नियामक को सौंपी गई थी।
ZOMATO-SWIGGY का बयान नहीं आया
हालांकि, इस मामले पर अभी तक जोमैटो और स्विगी (ZOMATO-SWIGGY) की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। एनआरएआई ने अपने जारी बयान में आगे कहा कि उसने मार्च 2024 में भेजी गई संशोधित जांच रिपोर्ट की समीक्षा की है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, ‘बाजार के हितों की रक्षा के लिए, हमने हाल ही में नवंबर 2024 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें सीसीआई से हमें पूरी रिपोर्ट तक पहुंच प्रदान करने का अनुरोध किया गया।’
मुद्दों पर भी जांच में तेजी होगी
एनआरएआई के अध्यक्ष सागर दरयानी ने उम्मीद जताई है कि सीसीआई 2022 में एनआरएआई द्वारा अपनी याचिका में उठाए गए अन्य मुद्दों पर भी जांच में तेजी लाएगी। पिछले महीने स्विगी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में सीसीआई मामले का जिक्र किया था। स्विगी का आईपीओ 8 नवंबर यानी शुक्रवार को बंद हो गया।