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शहडोल जिला न्यायालय ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जारी किया नोटिस

Shahdol District Court issued notice to Pandit Dhirendra Krishna Shastri

Shahdol District Court issued notice to Pandit Dhirendra Krishna Shastri

Shahdol District Court issued notice to Pandit Dhirendra Krishna Shastri: शहडोल जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया है। उन्हें 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

बतादें कि धीरेंद्र शास्त्री ने 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में बयान दिया था कि ‘महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।’ इस बयान के बाद शहडोल के सीनियर एडवोकेट संदीप कुमार तिवारी ने 3 मार्च 2025 को जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया था। नोटिस 15 मई को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव की कोर्ट ने दिया।

एडवोकेट संदीप कुमार तिवारी के मुताबिक, यह बयान संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। न्यायालय में लगाए परिवाद में सवाल उठाया गया कि क्या सीमा पर तैनात सैनिक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी या अन्य कर्तव्यरत नागरिक जो कुंभ में नहीं आ पाते, क्या उन्हें देशद्रोही कहा जा सकता है? उन्होंने तर्क दिया कि जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो सार्वजनिक मंच से इस तरह भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती?

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