एमबीबीएस के लिये मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी छात्रवृत्ति

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि को मेधावी वि‌द्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दिए जाने की स्वीकृति दी है। यह अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक शेष धनराशि योजनातर्गत वि‌द्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिये छम्म्ज् परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक डेढ़ लाख (1.5 लाख) के अंतर्गत प्राप्त करने वाले वि‌द्यार्थी ही पात्र होंगे। मध्यप्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों को छम्म्ज् परीक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों,विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों,विश्ववि‌द्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यह लाभ दिया जा सकेगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेशित वि‌द्यार्थियों पर प्रभावशील होगी।

उल्लेखनीय है कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद आगामी 5 वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवाकाल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा। निर्णयानुसार ढाई वर्ष कार्य करने पर 50 प्रतिशत ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। पांच वर्ष की सेवा के बाद अतिदेय राशि को शून्य मान्य किया जा सकेगा। पांच वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूरी नहीं करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा।

योजना के क्रियान्वयन में सही एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये योजना के पोर्टल अन्य समान योजनाओं के पोर्टल से समन्वित किए जाएंगे। इसके हितग्राही मध्यप्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्व-प्रमाणीकरण से आय के प्रमाणन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय कर तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

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