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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि Stray Dog Lovers झूम उठे

SC Order For Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों (Stray Dogs Issue)के मुद्दे पर फैसला सुनाया (Supreme Court verdict on stray dogs)। कोर्ट ने कहा- जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही Supreme Court ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन Stray Dogs को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है (Feeding dogs in public is not allowed)। आवारा कुत्तों खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी।

14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले SC की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स (Dog Bites) और रेबीज (Rabies Cases) के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Supreme Court’s decision on stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने वाले फैसले में तबदीली की हो लेकिन आवारा कुत्तों पर नियंत्रण पाने और सामाजिक सुरक्षा के लिए 8 बड़ी बातें भी कही हैं.

  1. आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी डीवार्मिंग, वैक्सीनेशन और नसबंदी होगी
  2. कुत्तों को जिन इलाकों से उठाया गया है वहीं वापस छोड़ दिया जाए
  3. रेबीज से ग्रसित कुत्तों को ना छोड़ा जाए
  4. सड़क या किसी भी सार्वजानिक इलाके में कुत्तों को खाना न दिया जाए
  5. नगर निगम हर गली मोहल्ले में कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट बनाए
  6. आवारा कुत्तों से जुड़े सभी अदालतों के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हों
  7. यह आदेश दिल्ली में नहीं पूरे देश में लागू होगा
  8. याचिका लगाने वाले NGO को डॉग लवर्स को 2 लाख और 25 हजार रुपए कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे

जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा- इसके लिए नेशनल लेवल पर एक नीति बननी चाहिए। हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है।

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