Sanjay Singh will be arrested, MP MLA court issued warrant : दंगा, सड़क जाम व अन्य मामलों में दोषी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के तामील पर रोक लगाने की अर्जी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें 28 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
हाल ही में खारिज हुई थी अपील
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ने पिछले साल दोनों नेताओं को तीन-तीन माह के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने पिछले दिनों खारिज कर दी थी।
साथ ही दोषी नेताओं को संबंधित कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इस बीच मामले की सुनवाई कर रहे एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
संजय सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने पिछले शुक्रवार को अर्जी देकर अनुरोध किया था कि हाईकोर्ट में याचिका लंबित रहने तक गिरफ्तारी वारंट के तामील पर रोक लगाई जाए। इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से शनिवार को आपत्ति दाखिल करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, मंगलवार को आदेश की जानकारी हुई।
यह है पूरा मामला। Sanjay Singh
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 19 जून 2001 को विद्युत व्यवस्था की बदहाली के विरोध में पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में नगर की सब्जी मंडी के पास धरना-प्रदर्शन किया गया था। इसमें उस समय सपा में रहे और वर्तमान में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष, सुभाष चौधरी भी शामिल थे। इनके खिलाफ कोतवाली नगर में अवैध रूप से जमावड़ा लगाने, सड़क जाम कर जबरन यातायात रोकने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
तीन महीने की मिली थी सजा।
मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इसमें सभी को तीन-तीन माह की कैद हुई है। साथ ही 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है
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इस आदेश के खिलाफ पांच दोषियों की अपील खारिज करते हुए विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने सभी को 9 अगस्त को अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुभाष चौधरी की अपील अभी लंबित है। इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर 28 अगस्त की तारीख तय की गई है।