SANJAY ROY: दोषी संजय, पीड़ित के परिवार और CBI सभी को सुनेगा हाईकोर्ट!

बंगाल सरकार ने अपील में कहा था कि संजय रॉय (SANJAY ROY) द्वारा किए गए अपराध के लिए उम्रकैद पर्याप्त नहीं है

KOLKATA: आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय (SANJAY ROY) की सजा के खिलाफ बंगाल सरकार की अपील पर फैसला करने से पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय दोषी संजय, पीड़ित के परिवार और सीबीआई की सुनवाई करेगा। बुधवार को हाई कोर्ट ने कहा कि हम बंगाल सरकार की याचिका स्वीकार करने से पहले इन पक्षों को सुनेंगे। सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

अपराध के लिए उम्रकैद पर्याप्त नहीं- HIGH COURT

बंगाल सरकार ने अपील में कहा था कि संजय रॉय (SANJAY ROY) द्वारा किए गए अपराध के लिए उम्रकैद पर्याप्त नहीं है। उसे फांसी होनी चाहिए। 20 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा था कि यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए मौत की सजा नहीं दी गई है।

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SANJAY ROY पर आरोप हुए है सिद्ध

न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति मो. उच्च न्यायालय में. शब्बर रशीदी की पीठ के समक्ष सीबीआई के वकील ने बंगाल सरकार के याचिका दायर करने के अधिकार का विरोध किया। सीबीआई के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा कि बंगाल सरकार के पास याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चूंकि जांच एजेंसी सीबीआई थी। इसलिए केवल एजेंसी को ही इस आधार पर याचिका दायर करने का अधिकार है कि सजा पर्याप्त नहीं है। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट से भी मौत की सजा देने की अपील की थी।

18 जनवरी को SANJAY ROY दोषी करार

बंगाल सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने कहा कि अभियोजन एजेंसी, परिवार, दोषी के अलावा राज्य भी सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही थी। 13 अगस्त 2024 को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय (SANJAY ROY) को दोषी करार दिया था। घटना के 164वें दिन सजा पर फैसला सुनाया गया। सीबीआई और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा की मांग की थी।

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