SANJAY ROY: अदालत ने दिया दोषी करार, अब फैसले का इंतजार!

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय (SANJAY ROY) नाम के सिविक वालंटियर को गिरफ्तार किया है

KOLKATA: 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय (SANJAY ROY) को दोषी करार दिया था। सजा का ऐलान सोमवार (20 जनवरी) को किया जाएगा। 162 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सीबीआई ने आरोपी संजय के लिए मौत की सजा की मांग की है। वहीं, संजय की बड़ी बहन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती देने की कोई योजना नहीं है।

ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या

8-9 अगस्त की रात आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिला था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय (SANJAY ROY) नाम के सिविक वालंटियर को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देशभर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं।

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शरीर पर SANJAY ROY का डीएनए भी मिला

अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई, जिससे पता चला कि संजय रॉय इस मामले में शामिल थे। घटना स्थल और पीड़ित डॉक्टर के शरीर पर संजय (SANJAY ROY) का डीएनए भी मिला था। रॉय को भारतीय न्यायिक संहिता अधिनियम की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है। जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा मौत हो सकती है। न्यूनतम सज़ा आजीवन कारावास होगी। दोषी संजय के यह कहने के बाद कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा कि उसे सजा सुनाने से पहले बोलने का मौका मिलेगा।

परिवार ने की थी सीबीआई जांच की मांग

9 अगस्त की घटना के बाद आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश नहीं दिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की।

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