Sajjan Kumar Case Timeline: 1984 के दिल्ली सिख विरोधी दंगों में हत्या के मामले में दोषी पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि, पीड़ित परिवार और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मामले को दुर्लभतम श्रेणी में मानते हुए आरोपी के खिलाफ मौत की सजा की मांग की थी। मामले को लेकर पुलिस की ओर से दी गई दलील में इसे बेहद गंभीर अपराध बताया गया। 1984 की इस घटना के खिलाफ 1991 में केस दर्ज किया गया था। सज्जन कुमार के खिलाफ 2 लोगों की हत्या का केस दर्ज किया गया था।
आइए पिछले 41 सालों के घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं।
इस मामले में 1991 में एफआईआर दर्ज की गई थी।
8 जुलाई 1994- दिल्ली कोर्ट को अभियोजन शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। मामले में कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।
12 फरवरी 2015- सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।
21 नवंबर 2016- एसआईटी ने कोर्ट से कहा कि मामले में आगे की जांच की जरूरत है।
6 अप्रैल 2021- सज्जन कुमार को गिरफ्तार किया गया।
5 मई 2021- पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
26 जुलाई 2021- कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
1 अक्टूबर 2021- कोर्ट ने आरोपों पर बहस शुरू की। हालांकि, सज्जन कुमार ने सभी आरोपों से इनकार किया।
16 दिसंबर- कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या, दंगा और अन्य अपराधों के आरोप तय किए।
31 जनवरी 2024- कोर्ट ने अंतिम दलीलें सुननी शुरू कीं।
8 नवंबर 2024- कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
12 फरवरी 2025: कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया।
25 फरवरी 2025- सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
नानावटी आयोग ने हिंसा और उसके बाद की घटनाओं की जांच की थी।
नानावटी आयोग का गठन दिल्ली हिंसा और उसके बाद की घटनाओं की जांच के लिए किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में 587 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन दंगों में 2,733 लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर, लगभग 240 मामलों को पुलिस ने कोई सुराग न मिलने के कारण बंद कर दिया था। 250 मामलों में आरोपी बरी हो गए। केवल 28 मामलों में सजा हुई, जिसमें लगभग 400 लोगों को दोषी ठहराया गया। सज्जन कुमार सहित लगभग 50 लोगों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।
एक और मामले में भी हुई आजीवन कारावास की सज़ा।
80 के दशक में कांग्रेस के प्रभावशाली नेता रहे सज्जन कुमार 1984 में 1 और 2 नवंबर को दिल्ली की पालम कॉलोनी में पांच लोगों की हत्या के मामले में भी आरोपी थे। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। निचली अदालत द्वारा सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक और अपील लंबित है।
Read Also : Sajjan Kumar Life Imprisonment: आजीवन जेल में रहेंगे सज्जन कुमार, आखिर क्यों नहीं मिली सज़ा ए मौत?