Sahara Refund Rules : सहारा समूह की निवेश योजनाओं में देशभर के लाखों निवेशकों का पैसा कई सालों से फंसा हुआ था, लेकिन अब सरकार ने इन निवेशकों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ग्रुप की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ताओं के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सहारा पर अवैध रकम जमा करने का था आरोप
सहारा पर आरोप था कि उसकी कंपनियों ने अवैध तरीके से 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा की और उसे वापस नहीं किया। इन कंपनियों और उनके मालिक सुब्रत रॉय पर पोंजी स्कीम चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे थे। सितंबर में केंद्र सरकार ने जानकारी दी थी कि करीब 5.43 करोड़ निवेशकों ने 1,13,504 करोड़ रुपये का दावा किया है। इनमें से 26 लाख से अधिक निवेशकों को अभी तक 5,053 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
कब तक पैसे वापस पाने के लिए कर सकते हैं दावा
अब, दिसंबर 2026 तक करीब 32 लाख निवेशक अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग को निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया था। इसके बाद से सेबी-सहारा एस्क्रो खाता बनाया गया, जिसके तहत अब तक भुगतान किया जा रहा है।
बिना ऑफिस जाए कैसे पाएं रिफंड
सहारा में निवेशकों करने वालों के लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और स्टार्स मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड में पैसा लगाया है। अब वे सभी अपने पैसे बिना किसी दफ्तर जाए, आसानी से ऑनलाइन रिफंड का दावा कर सकते हैं।
सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च से पाएं पैसे वापस
सरकार ने एक सरकारी वेबसाइट, सीआरसीएस (सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज) सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जो बिल्कुल सुरक्षित और पारदर्शी है। इस पोर्टल से निवेशक सीधे अपने पैसे वापस पा सकते हैं, बिचौलिए के बिना। कई निवेशकों ने पहले ही इस पोर्टल से अपने रिफंड प्राप्त कर लिए हैं।
साहरा रिफंड पाने के लिए इस प्रॉसेस को करें फॉलो
अगर किसी निवेशक ने सभी चार समितियों में पैसा लगाया है, तो वह एक ही फॉर्म भरकर सभी का दावा कर सकता है। रिफंड पाने का तरीका भी बहुत ही आसान है।
- सबसे पहले, सहारा रिफंड पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
- ‘रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
- कैप्चा भरें और ओटीपी पर क्लिक करें।
- अपने मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, ‘डिपॉजिटर लॉगिन’ पर जाएं।
- फिर ओटीपी से वेरिफाई करें और आपकी जानकारी अपने आप आ जाएगी।
- इसके बाद ‘क्लेम फॉर्म’ भरें, अपनी समिति का चयन करें, जमा राशि का विवरण दें, और पासबुक या सर्टिफिकेट नंबर जैसी जानकारी भरें।
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