Rs 443 crore to be recovered from BJP MLA’s companies in illegal mining case: भोपाल: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील में लौह अयस्क खदानों से अवैध उत्खनन के मामले में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों पर 443 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत के आधार पर की गई, जिसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल ने जांच दल गठित किया था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के सवाल के जवाब में बताया कि आनंद माइनिंग कार्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट ने स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन किया। जांच दल ने 6 जून को सौंपी अपनी रिपोर्ट में 443 करोड़ रुपये और जीएसटी की वसूली की सिफारिश की। मंत्री ने कहा कि 23 अप्रैल 2025 को गठित जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में अवैध खनन की पुष्टि की, लेकिन अभी तक वसूली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मामले में कार्रवाई जारी है। यह घटना मध्य प्रदेश में अवैध खनन के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला रही है।