रीवा में तेजाब कांड के दोषी को सश्रम कारावास, पीड़ितों को मुआवजा

acid attack


Rigorous imprisonment to the culprit of acid attack in Rewa: रीवा शहर के मलियान टोला में दो वर्ष पूर्व हुए तेजाब कांड के दोषी कृष्ण मुरारी सोनी को जिला न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने बताया कि 13 जनवरी 2023 को किराए के मकान में रहने वाले कृष्ण मुरारी का दीपावली पर पटाखा फोड़ने को लेकर नगर निगम कर्मचारी शाहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि और समीर वाल्मीकि से विवाद हो गया। विरोध करने पर कृष्ण मुरारी ने चारों युवकों पर तेजाब फेंककर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। कोर्ट में 9 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने कृष्ण मुरारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ पीड़ितों को अर्थदंड के रूप में मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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