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रीवा पुलिस की विदेशी नागरिकों पर कड़ी नजर, C-Form भरना अनिवार्य

Rewa Police keeps a close watch on foreign citizens

Rewa Police keeps a close watch on foreign citizens

Rewa Police keeps a close watch on foreign citizens filling C-Form mandatory: रीवा जिले में पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा, रोजगार या अन्य कारणों से आने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों और सुरक्षा पर रीवा पुलिस ने सख्त निगरानी का ऐलान किया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, होम स्टे, अस्पताल या निजी मकानों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी देना अनिवार्य है।

विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 07 के तहत, विदेशी नागरिक के आगमन की सूचना 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन C-Form के माध्यम से दर्ज करानी होगी। ऐसा न करने पर होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, होम स्टे, अस्पताल संचालकों, किरायेदारों या मकान मालिकों के खिलाफ धारा 14 के तहत मामला दर्ज हो सकता है।

साथ ही, संचालन पर रोक और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी संभव है। C-Form की प्रति, विदेशी नागरिक के पासपोर्ट और वीजा की छायाप्रति के साथ, ई-मेल (dsb.sp-rwa@mppolice.gov.in) या हार्ड कॉपी के जरिए फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, शिल्पी प्लाजा, बी ब्लॉक, तीसरी मंजिल, रीवा को भेजना अनिवार्य है। यह प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि पासपोर्ट-वीजा की वैधता की जांच और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई हो सके। पुलिस ने होटल संचालकों और आमजन से C-Form भरने की अपील की है। सहायता के लिए फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

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