Rewa Sharab Scam: रीवा में नौ लोगों ने संयुक्त शराब ठेका पाने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरवा, सिंगरौली के अधिकारियों से साठगांठ कर फर्जी तरीके से परफॉर्मेंस गारंटी प्राप्त की है. इसमें बिना मार्जिन जमा किए 15 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए गए हैं.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि शराब ठेका मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरवा, सिंगरौली द्वारा फर्जी तरीके से परफॉर्मेंस गारंटी दी गई. इस मामले में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने कामर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त, रीवा कलेक्टर, एसपी व ईओडब्ल्यू एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
जनहित याचिकाकर्ता वकील बृजेन्द्र कुमार माला ( बीके माला ) की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि रीवा में नौ लोगों ने संयुक्त शराब ठेका पाने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरवा, सिंगरौली के अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी परफॉर्मेंस गारंटी प्राप्त की है. बिना मार्जिन जमा किए 15 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए हैं.
उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार शेड्यूल बैंक जैसे नेशनललाइज्ड, रीजनल रूरल बैंक आदि को ही परफॉर्मेंस गारंटी देने का अधिकार है. कोऑपरेटिव बैंकों को इसका अधिकार नहीं है. इस मामले में जांच भी हुई और बैंक ने माना कि फर्जी तरीके से गारंटी दी गई, लेकिन करवाई नहीं हुई. लिहाजा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.