रीवा। जिला न्यायालय रीवा की विद्रवान न्यायाधीश ने बुधवार को गैंगरेप के मामले में 8 लोगो को ताउम्र जेल की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के फैसले की जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता विकास द्विवेदी ने बताया कि रीवा न्यायायल में यह फैसला महज 2 माह में ही सुनाया गया है। उन्होने बताया कि 31 अक्टूबर 2024 को रीवा जिले के गुढ़ के भैरव बाबा मंदिर परिक्षेत्र में घूमने गए पति-पत्नी के साथ आरोपियों ने मारपीट करके महिला के साथ सामूहिक दुर्ष्कम किए थें।
कॉलेज में पढ़ते थें पति-पत्नी
अधिवक्ता ने बताया कि गुढ़ के भैरव बाबा में हुई घटना के पीड़ितों ने बताया था कि वे दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। 21 अक्टूबर को पिकनिक मनाने के लिए भैरव बाबा क्षेत्र में गए थे। यहां नहा रहे युवकों ने उन्हें घेर लिया था। उनके साथ मारपीट किए और महिला के साथ सभी ने दुर्ष्कम किया था। इतना ही नही इसका वीडियों भी उन्होने बना लिया था। वारदात के बाद आरोपियों ने धमकाते हुए कहा था कि पुलिस के पास गए तो वीडियो वायरल कर देंगे। पति-पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप की इस वारदात में शामिल सभी 8 आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
ये थे आरोपी
इस मामले में आरोपी रहे रामकिशन कोरी – गुढ़, रजनीश कोरी – गुढ़, दीपक कोरी – गुढ़, रावेश कुमार गुप्ता – गुढ़, सुशील कोरी – रामपुर बघेलान, राजेंद्र कोरी – गुढ,़ गरूड कोरी – नईगढ़ी, लवकुश कोरी – नईगढ़ी समेत 8 आरोपी शामिल है। रीवा न्यायालय ने सभी को ताउम्र जेल की सजा एवं अर्थदंड की सजा मुकर्रर कर दी है।