सोशल मीडिया पर रीवा प्रशासन की होगी अब कड़ी नजर, कलेक्टर ने जारी किया ऐसा आदेश

रीवा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के झूठे, भ्रामक, विवादास्पद या आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो या फोटो को प्रसारित करने पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तत्काल रोक लगा दी है। उन्होने बताया कि जिले में त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

ऐसा है कानून

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी कंटेंट पोस्ट, शेयर, फॉरवर्ड या वायरल नहीं करेगा जिससे सामाजिक, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने या कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील की गई है। ज़िले के पुलिस अधीक्षक को भी इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन विभागों को दी गई जिम्मेदारी

कलेक्टर ने कहा है कि जिले में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को इस आदेश की व्यक्तिशः तामीली नहीं कराई जा सकती। इसलिए इसे सार्वजनिक माध्यमों , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा इस आदेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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