Revenge Porn Law Bill Passed In America News In Hindi: संयुक्त राज्य अमेरिका में ‘Revenge Porn’ को लेकर कानून बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ने इसे अपराध बताने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसके बाद अगर किसी के द्वारा शिकायत मिलती है, तो दोषियों के ऊपर कार्यवाई की जाएगी, जबकि वेबसाइट्स को 48 घंटे के अंदर संबंधित वीडियो और फोटो को हटाना होगा।
फर्स्ट लेडी मेलोनिया की अहम भूमिका
इस बिल को पास करवाने में फर्स्ट लेडी मेलोनीय की अहम भूमिका थी, उन्होंने मार्च में ही सीनेट के सदस्यों के साथ मुलाकात में इस बिल के पक्ष में सहमति बनाने का प्रयास किया था। जिसके बाद यह कानून बनने का सपना साकार हो गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए मेलेनिया के भूमिका की प्रशंसा की।
क्या है इस बिल में
इस विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरों और वीडियों को शेयर करने या शेयर करने की धमकी देना अब कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा एआई तकनीकी के कारण डीप-फेक तस्वीरों को भी शेयर करना, उसी श्रेणी के अपराध में आएगा। इसके बाद अगर किसी के द्वारा शिकायत मिलती है, तो दोषियों के ऊपर कार्यवाई की जाएगी, जबकि वेबसाइट्स को 48 घंटे के अंदर संबंधित वीडियो और फोटो को हटाना होगा।
अमेरिका में कई राज्य सरकारें लगा चुकी हैं प्रतिबंध
अमेरिका के संघीय सरकार से पहले भी देश की राज्य सरकारें रिवेंज पॉर्न पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। लेकिन संघीय सरकार द्वारा पारित होने के बाद यह पूरे देश में समान रूप से लागू हो जाएगा।
भारत में ‘Revenge Porn’ को लेकर कानून
भारत में रिवेंज पॉर्न को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है, हालांकि इसको लेकर कोई विशिष्ट कानून तो नहीं हैं, लेकिन कई खास प्रावधानों के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाई की जा सकती है। इसमें भारतीय दंड संहिता के धारा 354 सी, 500, 506 और 509 के तहत कार्यवाई की जा सकती है। सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 66ई, 67 और 67ए के प्रावधानों के माध्यम से कार्यवाई की जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं क अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भी इस अपराध को रोकने के लिए प्रभावी हैं।