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रीवा में महिला की जघन्य हत्या का खुलासा, आरोपी देवर गिरफ्तार, जानिए वारदात की वजह

Revealing the brutal murder of a woman in Rewa

Revealing the brutal murder of a woman in Rewa

Revealing the brutal murder of a woman in Rewa: रीवा जिले में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा दयालू नगर में शुक्रवार को हुई एक महिला की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। रिश्ते में देवर पुष्पेंद्र सिंह ने ही नेहा सिंह की हत्या की और उसके घर से सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी की। आरोपी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चोरी का माल भी बरामद हो गया।

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बतादें की 26 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे नेहा सिंह (35 वर्ष) का बेटा स्कूल से लौटा तो घर के बेडरूम में मां का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा मिला। कमरे में खून की धारें बह रही थीं। नेहा के पति रावेंद्र सिंह सीधी जिले में शराब कंपनी में कैशियर हैं और वह दो बच्चों (14 वर्षीय बेटा और 10 वर्षीय बेटा) के साथ रीवा में रहती थीं। बेटे की सूचना पर थाना विश्वविद्यालय की पुलिस तुरंत पहुंची। जांच में सिर पर भारी हथियार से वार किए जाने की पुष्टि हुई।पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक के नेतृत्व में विशेष टीम ने फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) टीम, अंगुलचिन्ह विशेषज्ञ और फोटोग्राफर की मदद से साक्ष्य संग्रहित किए। भौतिक साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर संदिग्ध पुष्पेंद्र सिंह (36 वर्ष) पर शक हुआ। आरोपी ग्राम अटर्रा, थाना नरैनी, जिला बांदा (उत्तर प्रदेश) का निवासी है।

पूछताछ में पुष्पेंद्र ने कबूल किया कि नेहा से रिश्तेदारी के चलते वह उसके घर आता-जाता था। 26 सितंबर को विवाद के दौरान उसने घर में रखे लकड़ी के भारी बैट से नेहा के सिर पर वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अत्यधिक रक्तस्राव से नेहा की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने आलमारी की चाबी से ताला खोला और सोने-चांदी के जेवरात (कीमत करीब 17 लाख रुपये) व 1 लाख 10 हजार रुपये नकद चुरा लिए। फिर मौके से भाग निकला।

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सारा माल, हत्या में प्रयुक्त बैट और आरोपी का एक मोबाइल फोन (कीमत 10 हजार रुपये) बरामद कर लिया। कुल बरामद माल की कीमत 18 लाख 20 हजार रुपये बताई जा रही है। प्रारंभिक धारा 103(1) और 332(क) बीएनएस के तहत केस दर्ज था, जिसमें अब धारा 309(4) और 309(6) बीएनएस जोड़ी गई है।

इस सफलता में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय निरीक्षक हितेंद्रनाथ शर्मा, निरीक्षक विजय सिंह बघेल, जूनियर जेल अधिकारी गौरव मिश्रा, उनि. राजवृंद सिंह, सउनि. राजकिशोर रावत, प्रआर. अरुण चौबे, प्रआर. रामराज चौबे, प्रजार. गंगा सेन, प्रआर. अनुराग पांडे, आर. राजी द्विवेदी और आर. पियूष मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है।

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