DUSU Election Result : जल्द जारी होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव का परिणाम, हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी

DUSU Election Result: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव DUSU Election Result के वोटों की गिनती करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों की सफाई और रंगाई-पुताई की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले मौजूदा और भावी उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को साफ और बेहतर बनाए रखें। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय और संबंधित छात्रों को 10 दिनों के भीतर हाईकोर्ट रजिस्ट्री में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सफाई को लेकर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का कोर्ट का निर्देश।

आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव (DUSU Election Result) की मतगणना रोक दी गई थी, आज इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को भी मतगणना की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सफाई को लेकर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत मनचंदा ने हाईकोर्ट में उन उम्मीदवारों की सूची सौंपी थी, जिन्होंने चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था।

इस बार वोट प्रतिशत क्या रहा? DUSU Election Result

छात्र संघ चुनाव (DUSU Election Result) के लिए 27 सितंबर को मतदान हुआ था। इस बार नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चुनाव के लिए दोनों पालियों में कुल वोट प्रतिशत 35.21% रहा। कुल 1 लाख 46 हजार मतदाताओं में से केवल 51 हजार 400 ने ही वोट डाले हैं। मतदान दो पालियों में हुआ। सुबह की पाली में 1 लाख 23 हजार 500 छात्रों में से 44 हजार 300 ने वोट डाले। सुबह की पाली में मतदान प्रतिशत 34.46% रहा। वहीं शाम की पाली में 17,386 छात्रों में से केवल 7,087 ने ही वोट डाला, जो 40.76% रहा। 28 सितंबर को नतीजे जारी होने थे।

चुनाव के कारण नगर निगम को करोड़ों का नुकसान हुआ।

वहीं, चुनाव के बाद सफाई और उसे हटाने में नगर निगम को करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, ”जब तक पूरी दिल्ली साफ नहीं हो जाती, तब तक छात्र संघ के नतीजों पर रोक जारी रहेगी।” फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। गंदगी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान जितनी भी सार्वजनिक या निजी संपत्तियां गंदी हुई हैं, उनकी सफाई का खर्च दिल्ली विश्वविद्यालय को उठाना होगा।

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