RBI Saving Account Rule: यदि आप भारत में रहते हैं तो आपको वित्त विभाग के कुछ जरूरी नियमों को मनाना अनिवार्य है। जी हां, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और इनकम टैक्स विभाग (income tax rule 2025) हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करते हैं। ऐसे में इन दोनों द्वारा बनाए गए सारे नियम सभी लोगों के लिए मानना जरूरी है ताकि लोगों के वित्तीय लेनदेन पर नजर रखी जा सके और ब्लैक मनी और इलीगल ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जा सके।
क्या आप जानते हैं की बचत खाते में कितनी राशि तक जमा करना सुरक्षित माना जाता है ताकि आयकर विभाग आप पर किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्यवाही ना करें? अथवा आप रोजाना कितने रुपए तक की लेनदेन कर सकते हैं जो आयकर सीमा के अंतर्गत आता है? यदि नहीं तो आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे इन सारे जरूरी नियमों (RBI Saving account rule) के बारे में जहां आप यह जान सकेंगे कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं और किस सीमा के बाद पैन नंबर देना जरूरी हो जाता है ? आपकी कौन सी गलती इनकम टैक्स नोटिस को आमंत्रण साबित हो सकती है? आईए जानते हैं इनकम टैक्स विभाग और RBI द्वारा बनाए गए कुछ जरूरी वित्तीय नियमों के बारे में
बचत खाते में नकद जमा की वार्षिक सीमा(maximum limit of saving account)
आयकर विभाग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक खाता धारक अपने बचत खाते में 10 लाख से कम की रकम जमा कर सकता है जहां उसे आयकर विभाग को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु यह रकम यदि 10 लाख या उससे अधिक की हो जाती है तो ऐसे में उम्मीदवार को आयकर विभाग को रिपोर्ट करना पड़ता है और यह नियम सभी बचत खातों पर लागू होता है।
इसके साथ ही यदि उम्मीदवार बैंक में 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करता है या 10 लाख से ज्यादा की रकम की लेनदेन करता है और स्पष्टीकरण मांगने पर उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पता है तो उम्मीदवार की जमा राशि पर सरकार 60% कर, 25% अधिकर और 4% सेस कर लगा सकती है।
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खाताधारक दैनिक रूप से कितना नकद जमा कर सकता है(daily deposit limit of saving account)
यदि कोई खाताधारक अपने खाते में दैनिक रूप से 50,000 से कम की रकम जमा करता है तो पैन विवरण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु यदि खाताधारक 1 दिन में 50,000 या उससे अधिक की रकम जमा कर रहा है तो पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य है और यदि उम्मीदवार के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे फॉर्म 60 या 61 भरना होता है।
कुल मिलाकर यदि आपका खाता भी किसी बैंक में है और आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं तो आपके लिए उपरोक्त दिए गए नियमों को मनाना अनिवार्य है अन्यथा इनकम टैक्स विभाग आपके ऊपर भी अपना शिकंजा कस सकती है।