11 जून को एक आदेश जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ यह एक्शन लिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कड़ा एक्शन लिया है। नियमों के उल्लंघन के आरोप में आरबीआई ने बैंक के खिलाफ करीब 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 11 जून को एक आदेश जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ यह एक्शन लिया है।
1,45,50,000 रुपये जुर्माने का भी भुगतान
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लोन और एडवांस के साथ ही कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़े केंद्रीय बैंक के कुछ दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने में दोष सिद्ध हुआ है। यह कार्रवाई आरबीआई ने रेगुलेशन एक्ट, 1949 (Banking Regulation Act) के तहत की है। साथ ही सेंट्रल बैंक को आदेश दिया कि वह 1,45,50,000 रुपये जुर्माने का भी भुगतान करे।
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
31 मार्च, 2022 की वित्तीय स्थिति की जांच आरबीआई ने सेंट्रल बैंक के खिलाफ की थी। इस जांच में आरबीआई के दिशानिर्देशों का सही से पालन न होना सामने आया है। जिसके बाद केंद्रीय बैंक की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैंक द्वारा जवाब और सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों में सारी कलई खुल गई। फिर आरबीआई ने फैसला दिया कि बैंक पर लगाए गए आरोप सही है। जिसके बाद जुर्माना लगाया गया।