सतना। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में नागौद के प्रथम सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 1 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक अभियोजन प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के मुताबिक पीड़िता जब दसवीं कक्षा में पढ़ती थी, तब इस घटना का शिकार हुई थी। वह अपने पड़ोस में एक सहेली के साथ खेला करती थी। इसी बीच उसकी दोस्ती आरोपी आशीष बारी से हो गई और दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। सितंबर 2018 में आरोपी पीड़िता के गांव आया और उसे मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान उसने जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
कुछ दिनों बाद आरोपी ने पीड़िता को वीडियो कॉल किया और कपड़े उतारने के लिए कहा। पीड़िता ने मना किया तो उसने धमकाते हुए कहा कि उसके पास पीड़िता के अश्लील वीडियो हैं जिन्हें वह उसके भाई को भेज देगा। जिससे डरकर पीड़िता ने वीडियो कॉलिंग में अपने कपड़े उतार दिए। आरोपी ने इसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद अक्सर आरोपी पीड़िता को धमका कर वीडियो कॉल में उसके कपड़े उतरवाता रहा और विडियो बनाता रहा। और जब भी वह पीड़िता के गांव आता तो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका रेप भी करता रहा। पीड़िता ने जब परेशान होकर आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो उसने सभी अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए और उसके लिंक शेयर कर दिए। इन वीडियो की जानकारी जब गांव वालों के जरिये घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने पीड़िता से पूछताछ की। उसकी आपबीती सुनाने के बाद परिजनों ने नागौद थाना में शिकायत दर्ज कराई।
सुनवाई के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायालय नागौद के न्यायाधीश सचिन शर्मा ने आशीष बारी पिता मदन गोपाल बारी (32) को दुष्कर्म और ब्लैक मेलिंग के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 376, पॉक्सो एक्ट की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) में आजीवन कारावास के साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 1 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।