Ranjeet Srinivas Murder Case Death sentence to 15 PFI activists: प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट इंडिया’ यानी PFI के 15 कार्यकर्तों को केरल की लोकल अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है. मामला RSS नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या (RSS Leader Ranjeet Srinivas Murder Case) से जुड़ा है. कोर्ट ने इन 15 आरोपियों को रंजीत श्रीनिवास की हत्या का दोषी पाया है.
केरल में बीजेपी ओबीसी विंग और RSS के नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में केरल की लोकल अदालत ने PFI के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सज़ा सुनाई है. पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया से जुड़े इन 15 लोगों को कोर्ट ने रंजीत श्रीनिवास हत्याकांड का दोषी पाया है. बता दें कि RSS नेता Ranjeet Srinivas की 19 दिसंबर 2021 को अलप्पुझा जिले में उनके घर में घुस कर मार डाला गया था. वो पेशे से वकील थे. उनकी हत्या PFI से जुड़े लोगों ने की थी.
केरल मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने 15 PFI कार्यकर्ताओं को रंजीत श्रीनिवास की हत्या का दोषी मानते हुए 20 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था इसके बाद 30 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने 8 दोषियों को सीधे हत्या में शामिल पाया और इनपर धारा 302, 149 449, 506 और 341 यानी हत्या, गैरकानूनी जमावड़ा, मौत की सज़ा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण, आपराधिक धमकी और IPC के उल्लंघन के तहत केस दर्ज हुआ था. हत्या के दौरान PFI के अन्य 9 कार्यकर्त्ता हथियारों से लैस रंजीत श्रीनिवास के घर के बहार पहरा दे रहे थे. कोर्ट ने इन्हे आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी ठहराया है.
सजा ए मौत पाने वालों के नाम ईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ है.