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Rana Ayyub पर FIR का आदेश, पूरा मामला समझें

भारत में रहने वाले हिन्दुओं और भारत के खिलाफ जहरीली बातें करने वाली सो काल्ड अंतराष्ट्रीय पत्रकार राणा अयूब हां वही ‘हर रोज़ एक नया जख्म’ वाली Rana Ayyub. उसके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने FIR करने का आदेश दिया है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अयूब के खिलाफ FIR करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की वकील अमिता सचदेव की एक याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने माना है कि तथ्यों को देखकर यह समझ में आता है कि राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि अयूब के खिलाफ धारा 156(3) CRPC के तहत यह आवेदन मंजूर किया जाता है। SHO साइबर पुलिस स्टेशन, दक्षिण को निर्देश दिया जाता है कि शिकायत को FIR में बदल दें और मामले की निष्पक्ष जाँच करें।”

राणा अयूब पर क्या आरोप हैं ?

याचिका लगाने वालीं वकील Amita Sachdev का आरोप है कि Rana Ayyub ने लगातार अपने X अकाउंट से भारतीय सेना, भारत और हिन्दू धर्म के खिलाफ लगातार अपमानजनक पोस्ट किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अयूब के ट्वीट्स के चलते देश में नफरत का माहौल पनपता है।

https://twitter.com/Incognito_qfs/status/1855562603864490413

इन ट्वीट्स को आप देखकर समझ सकते हैं कि राणा अयूब को हिन्दुओं और हिंदुस्तान से कितनी नफरत है. ये वही पत्रकार है जो नूपुर शर्मा को जेल भेजने की डिमांड करती है लेकिन हिन्दुओं के आराध्य भगवान श्री राम को लेकर वाहियात बातें लिखती हैं. इसने माता सीता को लेकर भी अपमानजनक बातें कहीं और भारतीय सैनकों को पाकिस्तानी सैनिकों की जान लेने वाला हत्यारा कहा, इसने यह भी कहा कि वीर सावरकर को लेकर भी भद्दी बातें कहीं मगर इसपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया।

अमिता सचदेव का कहना था कि वह 2 महीने से विषय में कार्रवाई की माँग कर रही हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद वह अदालत पहुँची थी। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने साइबर थाने में राणा अयूब के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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