Indian Railway Rules: इंडियन रेलवे में प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, और उन यात्रियों में से कई यात्रियों के साथ ऐसा हो जाता है की लेट पहुँचने के वजह से या अन्य कारण से ट्रेन छूट जाती है, और जाना जरूरी होता है तो क्या ऐसे में वह यात्री उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकता है. कई बार ट्रेन छूट जाने की स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं और जल्दबाजी में उस टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर करने लगते हैं. ऐसी स्थिति में इससे जुड़े नियमों के बारे में आपको पता होना जरूरी है.
हाँ आप सफर कर सकते हैं लेकिन कब?
गौरतलब है कि, ट्रेन छूट जाने की स्थिति में क्या आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका टिकट किस कैटेगरी का है. अगर आपका टिकट जनरल कैटेगरी का है, तो इस स्थिति में आप उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं.
ऐसे में नहीं कर सकते हैं दूसरी ट्रेन में सफर
इसके अलावा अगर आपका टिकट किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस आदि का है तो उस ट्रेन के छूट जाने पर आप किसी दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. वहीं अगर आपके पास कंफर्म रिजर्वेशन टिकट है तो इस स्थिति में भी ट्रेन छूट जाने पर आप दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं.
अगर यात्रा करेंगे तो क्या हो सकता है
वंदे भारत, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता है. अगर आप अपनी रिजर्वेशन टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं, तो टीटीई आपसे फाइन वसूल सकता है. हालांकि आप किन परिस्थितियों में यात्रा कर रहे हैं, अगर TTE को लगता है की जाना जरूरी है तो भले ही वो इंसानियत के नाते छोड़ दे और कई बार ऐसा होता भी है की TTE आपकी बात सुनकर छोड़ देता है. लेकिन नियम के हिसाब से फाइन लगता ही है.
कितना लगेगा फाइन
अगर आप दूसरी ट्रेन पर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सफर का किराया और पेनाल्टी की रकम चुकानी होगी. अगर आप इसे देने से मना करते हैं या टीटीई के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है. अगर आप यह नहीं चुकाते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.