नईदिल्ली। दो वर्षीय बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के दोषी व्यक्ति की दया याचिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह तीसरी दया याचिका खारिज किया है।
राष्ट्रपति भवन से जो जानकारी आ रही है उसके तहत राष्ट्रपति के समक्ष आरोपी रवि अशोक घुमारे ने दया याचिका लगाई थी, लेकिन घुमारे की दया याचिका को राष्ट्रपति ने यह देखते हुए खारिज कर दिया कि पीड़िता केवल दो वर्ष की बच्ची थी, जिसे अपीलकर्ता रवि अशोक घुमारे ने अगवा किया और जाहिर तौर पर चार से पांच घंटे तक उसके साथ तब तक दुर्व्यवहार किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई।
2012 की है घटना
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 मार्च, 2012 को महाराष्ट्र के जालना शहर के इंदिरा नगर इलाके में यह घटना घटी थी। घुमारे ने पीड़िता को चॉकलेट का लालच देकर ले गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी पाया और 16 सितंबर, 2015 को मौत की सजा सुनाई। जनवरी 2016 में बांबे हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घटना क्रूरता की हदों को पार करने वाली
सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन अक्टूबर, 2019 को रवि अशोक घुमारे को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा था कि दो वर्षीय बच्ची के साथ घिनौना अपराध करने का उसका कृत्य ’’एक गंदी और विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जो क्रूरता की एक भयावह कहानी को प्रदर्शित करता है।
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