Delhi Grap 3 Restrictions: Delhi में फ़िर चल रहीं ज़हरीली हवाई, Grap-3 हुआ लागू

Delhi Grap 3 Restrictions : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगी है। इसे देखते हुए यहां एक बार फिर ग्रेप-3 लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी। पिछले कुछ महीनों में यह दूसरी बार है जब प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ग्रेप 3 लागू करना पड़ा है। दरअसल, शुक्रवार (3 जनवरी) को दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई थी। शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 371 पर पहुंच गया।

इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और खराब होने की आशंका है, जिसके बाद स्थिति को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रेप 3 को लागू करने के निर्देश दिए गए थे।

ग्रेप-3 के तहत दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक।

आपको बता दें कि ग्रेप 3 के लागू होने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। GRAP 3 के नियम लागू होते ही एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं समेत सबसे जरूरी जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते हैं।

जानिए कब लागू होता है GRAP-3?

आपको बता दें कि Grap-3 अर्थात तीसरा चरण तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 के बीच होता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल और मलबे का उचित तरीके से निपटान किया जाता है।

GRAP-3 के तहत क्या प्रतिबंध हैं? Delhi Grap 3 Restrictions

1: गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक।

2: BS-4 या पुराने मानकों वाले मध्यम आकार के डीजल मालवाहक वाहनों (MGV) पर रोक।

3: दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-4 या पुराने मानकों वाले डीजल से चलने वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4: RWA को सर्दियों के दौरान खुले में ठोस कचरा जलाने से रोका जाएगा।

5: पांचवीं कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे।

6 : आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं।

7 : दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में तीसरे चरण के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों में दिव्यांगों को छूट दी जाएगी।

हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। Delhi Grap 3 Restrictions

शुक्रवार को दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी रही और तापमान न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता और खराब हो गई, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 348 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। हवा की बिगड़ती स्थिति के कारण दिल्ली के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत के साथ-साथ आंखों में जलन भी हो रही है।

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