PMAY-U 2.0 (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को Home Loan पर Interest Subsidy दे रही है. यह राहत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना के तहत दी जाती है. दरअसल हर किसी का सपना होता है खुद के घर बनाने का लेकिन इस सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं होता है, ऐसे में मोदी सरकार ने इस सपने को आसान करने के लिए मदद करेगी.
PMAY Scheme की पूरी Detail
सरकार की इस स्कीम में मोदी सरकार Home loan के ब्याज पर राहत देती है, यह लाभ EWS, LIG और MIG परिवारों के Home Loan पर सब्सिडी मिलेगी. गौरतलब है कि 35 लाख रुपये का घर लेने वाले लाभार्थी को 25 लाख तक का लोन लेने वाले आवेदकों को छूट मिलती है. ऐसे लाभार्थी 12 वर्ष तक की अवधि के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज की छूट के पात्र होंगे. पात्र अभ्यर्थियों को 5 वर्षों में पुश बटन के माध्यम से 1 लाख 80 हजार रुपये की सब्सिडी जारी की जायेगी. आप वेबसाइट और OTP या Smart Card के जरिए अपने card की जानकारी ले सकते हैं.
पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं
सरकार यह मदद उनके लिए ही कर रही है जो इस योजना की पात्रता रखते हैं ऐसे में आपको यह जानना बेहद अहम हो जाता है की आखिर आप इसके पात्र हैं या नहीं तो आइए जानते हैं इस योजना के पात्रता की शर्तें क्या क्या हैं, तो इसमे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवार इसके पात्र हैं. अब दूसरी शर्त देश आवेदक के पास कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए. 3 लाख तक सालाना आय वर्ग के लोगों को EWS Catagory में रखा गया है. और 3 से 6 लाख तक की आय वालों को LIG एवं 6 से 9 लाख तक आय वर्ग के लोगों को MIG में रखा गया है.
PMAY 2.0 के महत्वपूर्ण Factors
लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
किफायती किराए के आवास (ARH)
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
इसमे BLC, AHP और ARH Factors को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जायेगा. जबकि ISS को केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जायेगा.