Physiotherapist Dr Prefix Delhi High Court: Delhi High Court ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Physiotherapist चिकित्सा डॉक्टर नहीं हैं और इसलिए वे अपने नाम के आगे ‘डॉ’ उपसर्ग का उपयोग नहीं कर सकते।
Delhi High Court ने स्पष्ट किया कि फिजियोथेरेपी एक सहायक चिकित्सा पेशा (Auxiliary Medical Profession) है, और इसे MBBS या समकक्ष चिकित्सा डिग्री के बराबर नहीं माना जा सकता।यह फैसला एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा ‘डॉ’ उपसर्ग के उपयोग पर आपत्ति जताई गई थी।
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Delhi High Court On Physiotherapist Dr Prefix
कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा जनता के बीच भ्रम पैदा कर सकती है और चिकित्सा पेशे की गरिमा को प्रभावित कर सकती है।हाई कोर्ट ने भारतीय फिजियोथेरेपी परिषद और अन्य संबंधित निकायों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि फिजियोथेरेपिस्ट ‘डॉ’ उपसर्ग का दुरुपयोग न करें।
Delhi High Court Judgement On Physiotherapist Dr Prefix
कोर्ट ने यह भी कहा कि फिजियोथेरेपिस्टों को अपनी विशेषज्ञता का उल्लेख करने के लिए ‘फिजियोथेरेपिस्ट’ या अन्य उपयुक्त शब्दों का उपयोग करना चाहिए।यह फैसला चिकित्सा और सहायक चिकित्सा पेशों के बीच स्पष्टता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
