जॉब करते टाइम PF से निकाला जा सकता है इतना पैसा! क्या आप जानते हैं ये नियम

An employee checking EPF balance and withdrawal options on the EPFO portal

PF Withdrawl Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फंड जोड़ता है. जी हाँ EPFO के PF खाते में कर्मचारी की सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने जमा होता है. वहीं कंपनी यानी एम्प्लायर भी अपने कर्मचारी के EPF खाते में हर महीने योगदान करती है. अगर कर्मचारी को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह अपने PF अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकते हैं लेकिन PF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कई नियम बनाए हुए हैं.

कैसे निकाल सकते हैं ये फंड

अब आपको अहम बात बताएं अगर कोई व्यक्ति अपने PF अकाउंट से पैसा निकालना चाहता है तो पहले उसे क्लेम के लिए आवेदन करना होता है लेकिन कई बार यह क्लेम का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो कई बार उतना अमाउंट नहीं मिलता है, जितने के लिए लिए आवेदन किया हो. इसके पीछे की वजह महज जानकारी की कमी है.

जी हां दरअसल, EPFO ने इसे लेकर नियम बनाएं हुए हैं कि व्यक्ति किस तरह की जरूरत पर कितनी अमाउंट क्लेम कर सकता है. आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं. चलिए आपको भी बताते हैं.

मेडिकल खर्चे के लिए PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं?

मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिती में पैसों की जरूरत पड़ने पर व्यक्ति अपने PF अकाउंट से कुछ पैसा निकाल सकता है. नियमों के अनुसार, इस स्थिती में PF अकाउंट से आप अपनी जमा राशि का हिस्सा, 5 महीने की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता जितना पैसा निकाल सकते हैं. दोनों में से जो भी कम अमाउंट हो आप उसे निकाल सकते हैं.

Education के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना PF से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 1 साल तक अपनी सर्विस देना होगी, जिसके बाद आप अपने कंट्रीब्यूशन का 50 फीसदी हिस्सा ब्याज सहित निकाल सकते हैं. इसे आप कुल 10 बार निकाल सकते हैं.

घर बनाने के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

अगर आप अपना घर खरीदने के लिए PF अकाउंट से पैसा निकालना चाहते है, तो आपको कम से कम 5 सालों कर सर्विस जरूर देनी होगी, जिसके बाद आप नियोक्ता का कुल योगदान प्लस ब्याज या फिर घर की लागत जो भी कम हो, उतनी अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा घर बनाने के लिए कुल पीएफ अमाउंट का 90 प्रतिशत तक हिस्सा निकाला जा सकता है.

व्याह के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं..

अगर आप शादी के खर्चे के लिए अपने PF अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल तक सर्विस देनी होगी. इसके बाद आप अपने योगदान प्लस नियोक्ता के योगदान का पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं. इसे आप 5 बार निकाल सकते हैं.

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