पाकिस्तान में एक महिला को कुरान के पन्नों को जलाने के कारण उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है.महिला को सजा देश के सबसे बड़े प्रान्त पंजाब की लाहौर सेशन कोर्ट ने सुनाया है.महिला पर ईशनिंदा के आरोप लगे हैं.
क्या है ईशनिंदा-ईशनिंदा ऐसा कानून है जिसके तहत अगर धर्म से जुड़ी चीज़ों का अपमान किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को इसके अंतर्गत सजा दी जाती है.कहा जाता है कि ईशा मसीह को भी ऐसे ही आरोपों के चलते सूली पर चढ़ाया गया था.ईशनिंदा को लेकर कई देशों में सख्त कानून बनाये गए हैं जिसके तहत पूजा स्थलों या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों को अपमानित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
साल 2021 का है मामला ये मामला साल 2021 का है. महिला का नाम आसिया बीवी है.साल 2021 में महिला के पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन करके शिकायत की थी कि महिला कुरान जला रही है. हालाँकि कोर्ट में दलील देते हुए आसिया के वकील ने कहा था कि पड़ोसी ने आपसी रंजिश के तहत ऐसा किया है.असल में कुरान के पन्ने नहीं जलाये गए हैं.विपक्ष के वकील ने तब दलील दी थी कि पुलिस ने आसिया को पन्ने जलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और जली हुई कुरान भी जब्त की गयी थी.
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बीते दिनों आ चुके हैं इस तरह के और भी मामले ऐसे ही एक मामले में 9 मार्च को कोर्ट ने 22 साल के लड़के को मौत की सजा सुनाई है और 17 साल के छात्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है.कोर्ट ने कहा था कि 22 साल के व्यक्ति ने पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाये थे वहीँ 17 साल के लड़के ने वीडियो को शेयर किया था.
ईशनिंदा के आरोपों में पीट पीट कर मार दिया जाता है पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए मौत की सजा का प्रावधान है.कई मामलों में तो व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है.