Gwalior News: ग्वालियर के आशीष शर्मा ने 2 फरवरी 2024 को जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड से वेज चिली लोडेड बर्गर ऑर्डर किया था। जोमेटो ने 20 मिनट के भीतर उसका पार्सल डिलीवर कर दिया। जब खाने के लिए बर्गर का पैकेट खोला, तो उसमें वेज की जगह नॉन-वेज बर्गर पाया गया।
Gwalior/ MP News in hindi: फरवरी 2024 में ग्वालियर में एक युवक ने जोमेटो ऐप के जरिए बर्गर बड़ी कैफे से वेज बर्गर ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी में उसे नॉन-वेज बर्गर दे दिया गया। युवक ने जब यह देखा, तो इसकी शिकायत जोमेटो से शिकायत की, जिसके बाद जोमेटो द्वारा उसे पहले 175 रुपए वापस किए गए और फिर 500 रुपए का बोनस भी दिया गया। लेकिन युवक ने सोचा कि सिर्फ पैसे लौटाने से बात नहीं बनेगी, यह बड़ी लापरवाही थी और जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। इसलिए उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर दी। फोरम ने जोमेटो और बर्गर बड़ी को इस गलती का जिम्मेदार ठहराते हुए आदेश दिया कि दोनों, युवक को 5-5 हजार रुपए मुआवजा और 1-1 हजार रुपए केस खर्च के रूप में दें।
अधिवक्ता आदित्य शर्मा ने बताया कि यह मामला ग्वालियर के कुम्हरपुरा निवासी आशीष शर्मा का है। उन्होंने 2 फरवरी 2024 को जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड से वेज चिली लोडेड बर्गर ऑर्डर किया था। जोमेटो ने 20 मिनट के भीतर उसका पार्सल डिलीवर कर दिया। जब खाने के लिए बर्गर का पैकेट खोला, तो उसमें वेज की जगह नॉन-वेज बर्गर पाया गया।
युवक ने इसकी शिकायत जोमेटो से की, जिसके बाद उसे पहले 175 रुपए वापस किए गए और बाद में 500 रुपए का बोनस भी दिया गया। लेकिन आशीष का मानना था कि केवल बोनस से काम नहीं चलेगा, इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में उन्होंने 14 मार्च को उपभोक्ता फाेरम में इसकी शिकायत की, जिसका फैसला 20 मार्च 2025 को आया है।
जोमेटो बोला- हम जवाबदार नहीं
जोमेटो ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वह बर्गर बड़ी द्वारा दी गई सेवा में किसी भी कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। वहीं, बर्गर बड़ी ने अपना तर्क दिया कि डिलीवरी, ऑर्डर के अनुसार ही की गई थी। शिकायतकर्ता ने स्वयं ही ऑर्डर बदला था। हालांकि, आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि यदि शिकायतकर्ता ने ऑर्डर बदला होता, तो उसे बोनस के तौर पर अतिरिक्त 500 रुपए क्यों दिए गए?
युवक की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं
ग्वालियर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने आदेश में लिखा कि ब्राह्मण युवक को नॉन-वेज बर्गर डिलीवर कर, जोमेटो और बर्गर बड़ी ने उसकी धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। इसलिए, दोनों को 5-5 हजार रुपए मुआवजे के रूप में 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को भुगतान करना होगा। इसके अलावा, दोनों को 1-1 हजार रुपए प्रकरण व्यय (केस खर्च) के रूप में भी देने का आदेश दिया गया है।