अब नए टू-व्हीलर खरीदने पर मिलेंगे 2 हेलमेट, नितिन गडकरी ने की घोषणा

Nitin Gadkari News In Hindi: अब नई टू-व्हीलर गाड़ी खरीदने पर, उसके साथ दो हेलमेट दिए जाएंगे, पहले गाड़ी खरीदने पर एक हेलमेट दिया जाता था, लेकिन अब दो हेलमेट लेने अनिवार्य होंगे। वाहन विक्रेता कंपनियों द्वारा अब ISI होलमार्क वाले दो हेलमेट, गाड़ी खरीदने वाले उपभोक्ता को दिए जाएंगे, इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया, जिसका समर्थन हेलमेट मैनीफेक्चर ऑफ इंडिया ने भी किया है।

क्या बोले नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में आयोजित एक ऑटो सम्मेलन में सड़क सुरक्षा पर अपनी बात कहते हुए एक प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा अब टू-व्हीलर गाड़ी निर्माता कंपनियों को, वाहन की बिक्री पर उपभोक्ताओं को 2 हेलमेट देने होंगे, यह हेलमेट आईएसआई प्रमाणित होंगे और इन्हें देने अनिवार्य होगा, लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। बता दें अभी टू-व्हीलर गाड़ी लेते समय केवल एक हेलमेट ही दिए जाने का नियम है।

हेलमेट निर्माता संघ ने किया स्वागत

केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान के बाद हेलमेट निर्माता संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है, THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा है, यह केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए अहम है और देश को इसकी आवश्यकता है। जो लोग दुर्घटना के बाद अपने किसी को खो चुके हैं, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण है, अब आगे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकता है। साथ ही हेलमेट निर्माता संघ ने भरोसा दिया, वह गुणवत्तापूर्ण आईएसआई हेलमेट के उत्पादन में वृद्धि करेंगे और देशभर में उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय मंत्री का ऐसा फैसला स्वागत योग्य है।

हर साल रोड एक्सीडेंट से होती हैं लाखों मौत

बता दें देश में हर साल रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों की संख्या लाखों में है। हर साल देश में करीब 4 लाख 80 हजार लोग रोड एक्सीडेंट से घायल होते हैं, इनमें से 1 लाख 88 हजार लोगों की दुखद मौत हो जाती है। जिनमें दुपहिया वाहन से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 69 हजार है, इनमें बिना हेलमेट से मरने वाले लोगों का अनुपात लगभग 50 प्रतिशत है, मरने वालों में 66 प्रतिशत लोग 18 से 45 के आयु वर्ग के हैं।

बिना हेलमेट के चलने पर जुर्माना

अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए तो आप पर जुर्माना भि लगता है। भारत सरकार ने 1998 के मोटर साइकिल एक्ट में बदलाव किया है, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 2000 का जुर्माना है और और हेलमेट ठीक से ना पहनने पर 1000 हजार का जुर्माना लगता है। बिना आईएसआई मार्क के नकली हेलमेट के प्रयोग से बचना चाहिए,सुरक्षा की दृष्टि से जितना हो सके तो ओरिजिनल क्वालिटी का ही हेलमेट प्रयोग करना चाहिए।

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