भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस में अब कार्यवाहक जैसे पद को सामाप्त किए जाने का निणर्य एमपी पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना ने लिए है। पुलिस अधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी किए गए है कि उच्च पद पर कार्यवाहक के तौर पर प्रभार नही दिया जाएगा। डीजीपी ने पूर्व के आदेशों को आगामी आदेश तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दिए है। दरअसल 2021 में एमपी के गृहविभाग ने कार्यवाहक बनाए जाने का निर्देश दिए थें। जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जारी आदेश के बाद अब पुलिस में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, कार्यवाहक एएसआई, कार्यवाहक एसआई, कार्यवाहक निरीक्षक और कार्यवाहक डीएसपी नियुक्त किये जाने लगे, इन्हें रैंक उच्च पद की दी जाने लगी लेकिन वेतन उसी कनिष्ठ पद का रहा।
डीजीपी प्रशासक ने जारी किया पत्र
विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशासन आदर्श कटियार ने डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा अनुमोदित आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होने कहा है कि पिछले चार साल से इस नियम के तहत पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को बतौर कार्यवाहक उच्च प्रभार दिया जा रहा है लेकिन अब इसे स्थगित करने के आदेश डीजीपी ने दिए हैं।
पदोन्नति के चलते लिया गया निणर्य
पुलिस विभाग ने यह निणर्य पदोन्नति के चलते लिए है। जानकारी के तहत मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा नियमित पदोन्नति दिये जाने के संबंध में अधिसूचना 19 जून 2025 मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 जारी की गई है। इसलिए 10 फरवरी 2021 एवं समय-समय पर संशोधित पत्रों के तहत ‘कार्यवाहक’ के तौर पर उच्च पद का प्रभार दिये जाने की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।