अब खत्म होगा आवारा कुत्तों का आतंक… सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश

नईदिल्ली। देश भर में कुत्तों के आंतक की जानकारी सामने आ रही है। कुत्तो के काटने से एन्टी रैबिज रिएकेशन के चलते लगातर मौत हो रही है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर सख्त आदेश दिए है। इस आदेश के बाद अब कुत्तों के बढ़ते आंतक से लोगो को राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के विद्रवान न्यायाधीशों ने कहा है कि मानव जीवन के लिए आवारा कुत्ते खतरा बनकर सामने आ रहे है। इस पर प्रशासन कदम उठाए और लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह का दिया समय

देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर के राज्यों, एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कई निर्देश दिए हैं और सभी शहरों में डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे 8 सप्ताह के अंदर दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें। साथ ही, किसी भी आवारा कुत्ते को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाया जाना चाहिए और जो भी संगठन इस काम में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समाचार रिपोर्ट को लिया संज्ञान में

सुप्रीम कोर्ट के विद्रवान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने आवारा कुत्तों के हमलों के बाद रेबीज से होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं पर एक समाचार रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर कहा है कि वह केंद्र की दलीलें सुनेगी और इस विषय पर कुत्ता प्रेमियों या किसी अन्य पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाएगी।

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