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MP: अब गृह तहसील में पोस्टिंग नहीं पाएंगे पटवारी

patawari policy

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MP Patwari Transfer Policy 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने पटवारियों के लिए नई तबादला नीति जारी की है। अब पटवारी अपने गृह तहसील में नौकरी नहीं कर पाएंगे। राजस्व विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया है। पटवारी परीक्षा 2022 के पहले नियुक्त पटवारी दूसरे जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

MP Patwari Transfer Policy 2025: मध्य प्रदेश के अब पटवारी अपने गृह तहसील में नौकरी नहीं पाएंगे। राजस्व विभाग ने पटवारियों के ट्रांसफर के लिए नई नीति बनाई है। इस पॉलिसी में पटवारी का पद जिला स्तर का है। इस पॉलिसी के तहत, पटवारी परीक्षा 2022 के रिजल्ट (16 फरवरी 2024) से पहले नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी पटवारी पर लोकायुक्त में आपराधिक मामला दर्ज है, तो वह ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा।

नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जिले में जितने पद स्वीकृत हैं उससे ज्यादा भर्तियां नहीं की जाएंगी। साथ ही आरक्षण के नियमों का भी पालन किया जाएगा। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने भी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी की थी।

जानें कैसे होंगे पटवारियों के ट्रांसफर

इस पॉलिसी के अनुसार पटवारी परीक्षा 2022 का रिजल्ट 16 फरवरी 2024 को आया था। इससे पहले जो पटवारी नियुक्त हुए हैं, वे ही दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी पटवारी पर लोकायुक्त में केस चल रहा है, तो वह ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा।

कैसे होंगे नियम

एक बार पटवारी की किसी जिले में पद स्थापना हो जाने के बाद, उसे उस जिले में ज्वॉइन करना ही होगा। यदि पटवारी किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर चाहता है, तो उस जिले में उसके वर्ग का पद खाली होना चाहिए। ट्रांसफर आरक्षण के नियमों और जिले के आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही होगा।

कैसे कर सकते हैं अप्लाई

ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने वाले पटवारी को आयुक्त भू-अभिलेख को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन में पटवारी को अपनी कैटेगरी बतानी होगी। साथ ही उसे यह जानकारी भी देनी होगी कि वह ओपन, महिला, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग है या नहीं। ट्रांसफर के लिए कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी जिला कलेक्टर ऑनलाइन ही वेरिफाई करेंगे। आवेदन की जांच के बाद ट्रांसफर के लिए योग्य और अयोग्य आवेदकों की लिस्ट आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की जाएगी। फिर लिस्ट विभाग को भेजी जाएगी। ट्रांसफर के आदेश राज्य सरकार की मंजूरी के बाद आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी किए जाएंगे।

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