RAHUL GANDHI पर दर्ज हुई FIR पर गैर जमानती होगा जारी?

इसका मतलब यह है कि अगर राहुल (RAHUL GANDHI) गिरफ्तार हुए तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना होगा।

NEW DELHI: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (RAHUL GANDHI) के खिलाफ शनिवार को गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिये है।

धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर

बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर गैर जमानती है। इसका मतलब यह है कि अगर राहुल (RAHUL GANDHI) गिरफ्तार हुए तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना होगा। एफआईआर गौहाटी हाई कोर्ट के वकील मोनजीत चेतिया ने दर्ज कराई है। चेतिया ने कहा, ‘राहुल के बयान से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष के नेता द्वारा सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान कोई सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है।

आरएसएस प्रमुख के बयान पर बोले थे RAHUL GANDHI

दरअसल, 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार देने के लिए इंदौर में थे। समारोह में भागवत ने कहा था कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसे भारत का ‘सच्चा स्वतंत्रता’ दिवस माना जाना चाहिए।

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RAHUL GANDHI ने जवाब पर क्या कहा

15 जनवरी को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर राहुल (RAHUL GANDHI) ने भागवत के बयान पर कहा- बीजेपी, आरएसएस ने हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा-आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं।

झूठ और विद्रोह फैलाने का आरोप

मोनजीत चेतिया ने कहा कि राहुल गांधी (RAHUL GANDHI) की यह टिप्पणी चुनाव में लगातार हार की हताशा से प्रेरित है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन वह झूठ फैला रहे हैं और विद्रोह भड़का रहे हैं। चेतिया ने कहा- लोकतांत्रिक तरीकों से जनता का विश्वास हासिल करने में नाकाम रहने के बाद अब वे केंद्र सरकार और भारतीय राज्य के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

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