Site icon SHABD SANCHI

NEW TAX REGIME: 1 फरवरी को नई आयकर व्यवस्था बदलने की उम्मीद!

कुछ विशेषज्ञ पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था (NEW TAX REGIME) दोनों में बड़े बदलाव की संभावना जता रहे हैं

NEW DELHI: इस साल के आम बजट से आयकरदाताओं को काफी उम्मीदें हैं। उन्हें यकीन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आयकर दाताओं के लिए कुछ राहत की घोषणा जरूर करेंगी। आयकर विशेषज्ञ भी कई तरह की संभावनाएं और उम्मीदें जता रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था (NEW TAX REGIME) दोनों में बड़े बदलाव की संभावना जता रहे हैं।

दूसरा और आठवां केंद्रीय बजट पेश होगा

इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी 2025 (शनिवार) को साल 2025-26 का केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यकाल का दूसरा और आठवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं।

यहां हम पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था के बीच तीन प्रमुख अंतर बता रहे हैं-

NEW TAX REGIME में पहला बदलाव

फिलहाल पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट दी जा रही है और नई आयकर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट दी जा रही है।

दूसरा बदलाव

पुराने इनकम टैक्स सिस्टम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 रुपये तय है। जबकि नए इनकम टैक्स सिस्टम में इसकी सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। 25,000 रुपये की यह बढ़ोतरी पिछले बजट में नई आयकर प्रणाली के तहत आने वाले आयकरदाताओं के लिए की गई है।

यह भी पढ़ें- UNIFORM CIVIL CODE: हलाला, इद्दत, बाल विवाह, बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, जानिए और भी जानकारी?

तीसरे बदलाव की आशंका

80सी, 80डी, एचआरए, होम लोन ब्याज छूट और उपलब्ध अन्य सभी कटौतियां पुरानी आयकर प्रणाली में ज्यादातर आयकर दाताओं तक ही सीमित हैं। नई आयकर प्रणाली के आयकर दाताओं को ऐसी सभी कटौतियों और छूटों का लाभ नहीं दिया जाता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

मुंबई स्थित कर और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन के हवाले से कहा गया है, ‘नई कर प्रणाली के प्रति सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को देखते हुए, अधिक से अधिक लोग इसे अपना रहे हैं और तथ्य यह है कि जब से नई कर प्रणाली आई है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत विभिन्न कटौतियों की सीमा नहीं बदली गई है।

Exit mobile version