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MP: रेप पीड़िताओं को नई पहचान देगी सरकार

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MP government’s initiative for rape victims: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऐसे मामलों में गवाहों को सुरक्षा देने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 (Witness Protection Scheme 2024) लाने वाली है. इसके बाद आईजी और एसपी को अधिकार मिल जाएगा कि वे पीड़ित और गवाहों को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकेंगे। आईजी को अधिकतम 15 दिन और एसपी को 7 दिन तक पुलिस प्रोटेक्शन देने का अधिकार होगा।

MP government’s new arrangement for rape victims: मध्यप्रदेश सरकार ने रेप और अन्य घिनौने अपराधों की शिकार हुई महिलाओं के लिए और भी ज्यादा सुरक्षात्मक कानून और योजनाएं देने का ऐलान किया है. इसके तहत दुष्कर्म पीड़िता को नया नाम, पता देने के साथ उनका पुनर्वास कराया जाएगा। उनकी पहचान बदलने के बाद अपराधी उन्हें पारेशान भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही पुश्तैनी जायदात या संपत्ति में उनका हक़ होगा।

Dushkarm Pidita Aur Gawah Ko Suraksha Degi Madhyapradesh: इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऐसे मामलों में गवाहों को सुरक्षा देने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 (Witness Protection Scheme 2024) लाने वाली है. इसके बाद आईजी और एसपी को अधिकार मिल जाएगा कि वे पीड़ित और गवाहों को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकेंगे। आईजी को अधिकतम 15 दिन और एसपी को 7 दिन तक पुलिस प्रोटेक्शन देने का अधिकार होगा। अगर गवाह या पीड़िता की सुरक्षा में दो लाख रूपए से ज्यादा खर्च संभावित है तो उस पर फैसला गृह विभाग के प्रमुख सचिव (Principal Secretary Of Home Department) या अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary of Home Department) की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट लेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद योजना को लागू कर दिया जाएगा।

सुप्रीम ने इस तरह की योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार पहले ही यह योजना ला चुकी है. अब राज्यों को इस पर काम करना है. गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि पीड़िताओं को अच्छा जीवन देने के साथ गवाहों की सुरक्षा, जीवन-यापन और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर नई योजना बनाई जा रही है. यह जल्द ही अस्तित्व में आएगी।

रेप पीड़िताओं के लिए सरकार के प्रावधान

पीड़िता को नया नाम, पता के साथ पुनर्वास कराया जाएगा। इसके साथ जो पीड़िता कामकाजी होगी उसे स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा। स्कूल कालेज में पढ़ने वाली पीड़िता कि फीस की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

गवाह को मिलने वाली सुरक्षा

गवाह या पीड़ित को डराने-धमकाने पर रोक लगेगी। उन्हें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं दिया जा सकेगा। कोर्ट में बयान बदलने की घटनाएं रुकेंगी। गवाह या पीड़ित के आवेदन पर सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए एक अधिकारी यह जिम्मेदारी तय करेगा।

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