GST New Slab : रसोई के बर्तनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, बिजली के उपकरणों और वाहनों तक, लगभग 375 वस्तुएँ सोमवार, 22 सितंबर से सस्ती हो जाएँगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें कल, सोमवार से लागू होंगी। GST परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से GST दरों में कमी करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, स्नैक्स, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के साथ-साथ टेलीविजन, एयर कंडीशनर (AC) और वाशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएँगे। GST में कटौती के मद्देनजर, रोज़मर्रा की उपभोक्ता वस्तुएँ बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कमी की घोषणा कर दी है।
कल से दवाइयाँ और वाहन सस्ते हो जाएँगे।GST New Slab
ज़्यादातर दवाओं, फ़ॉर्मूलेशन और ग्लूकोमीटर व डायग्नोस्टिक किट जैसे चिकित्सा उपकरणों पर GST की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं। सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत भी कम होगी।
सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी में कटौती के लाभों को दर्शाने के लिए अपने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को समायोजित करें या कम कीमतों पर दवाइयाँ बेचें। जीएसटी दर में कटौती का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कार खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर जीएसटी की दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं। कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
कई सेवाओं पर भी जीएसटी कम किया गया है। GST New Slab
सेवाओं की बात करें तो हेल्थ क्लब, सैलून, फिटनेस सेंटर, योग, ब्यूटी आदि पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर बिना टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत कर दिया गया है। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश और टूथपेस्ट जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें भी सस्ती हो जाएँगी, क्योंकि इन पर जीएसटी की दरें 12 और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसी अन्य रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी, क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
अर्थव्यवस्था में ₹2 लाख करोड़ का निवेश होगा।
22 सितंबर से, जीएसटी में चार के बजाय केवल दो स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 40 प्रतिशत होगी। तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर और एक उपकर लगेगा। वर्तमान में, जीएसटी के चार स्लैब हैं: 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त, विलासिता की वस्तुओं और हानिकारक वस्तुओं पर एक अतिरिक्त उपकर लगता है।
पिछले हफ़्ते, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था में ₹2 लाख करोड़ आएंगे, जिससे लोगों का करों में जाने वाला पैसा बचेगा। वर्तमान में 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आने वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत कर लगेगा। इस बदलाव के साथ, 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आने वाले 90 प्रतिशत उत्पाद 18 प्रतिशत स्लैब के अंतर्गत आ जाएंगे।