New GST Rates List : कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर! जानिए क्या होगा सस्ता और महंगा?

New GST Rates List : देश की जनता महंगाई की मार से जूझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आम लोगों को महंगाई से राहत देने का वादा किया था। जिसे केंद्र सरकार ने पूरा भी कर दिया है। नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लोगों को प्री-दीवाली गिफ्ट दे दिया है। जीएसटी के टैक्स स्लैब को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब कई जरूरत के सामानों पर लगने वाले टैक्स के दाम कम हो गए हैं। जीएसटी के नए रेट्स का सबसे ज्यादा असर कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, गुटका पर पड़ा है, ये अब महंगे दामों में बिकेंगे। आइये जानते हैं कि नए जीएसटी टैक्स स्लैब से क्या सस्ता और महंगा होगा?

22 सितंबर 2025 से लागू होंगे नए रेट 

बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब में कई बदलाव किये गए हैं। जीएसटी में सुधार के बाद नए बदले दाम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। जिसके तहत कुछ चीजों के दाम सस्ते हुए हैं तो कुछ चीजों के दाम इतने महंगे हो गए हैं, जो खरीदना भी मुश्किल है। 

100 से ज्यादा चीजों के दाम घटेंगे

नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्‍यादा चीजों के दाम घटने वाले हैं। इसमें जरूरी वस्तुओं, रोजमर्रा की चीजों, एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट्स और हेल्थ प्रोडक्‍ट्स पर टैक्‍स रेट में कमी की गई है।जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त तो कर दिया गया है, लेकिन इसका पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं मिलेगा। वहीं बिना जीएसटी के इंश्योरेंस उत्पाद बेचने के लिए कंपनियों को नए सिरे से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की मंजूरी लेनी पड़ेगी। आगामी 22 सितंबर से उन्हें बिना जीएसटी के लाइफ व हेल्थ इंश्योरेंस के उत्पाद को बेचना होगा।

पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड के दाम घटेंगे 

जीएसटी काउंसिल की बैठक में पैकेट में बिकने वाले पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड पर 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। जिसमें चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन, जैसे खाने की सामग्री के दाम घटा दिए जाएंगे। इन उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियां गुरुवार की सुबह से ग्राहकों को इसका लाभ देने की कवायद में जुट गई है।

ये सामग्री सस्ती होंगी 

  • वनस्पति वसा/तेल 12% से 5% में
  • मोम, वनस्पति मोम 18% से 5% में
  • मांस, मछली, फूड प्रोडक्‍ट्स 12% से 5% में
  • डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी) 12% से 5% में
  • छेना-पनीर 12% से 0% 
  • सोया दूध 12% से 5% में
  • चीनी, उबली हुई मिठाइयां 12%-18% से 5% में
  • चॉकलेट और कोको पाउडर 18% से 5% में
  • पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको) 12%-18% से 5% में
  • जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे 12% से 5% में
  • फलों का रस, नारियल पानी 12% से 5% में
  • पहले से पैक पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी 5% से शून्य
  • हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5%
  • टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5%
  • टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18% से 5%
  • शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5%
  • सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) 12% से 5%
  • दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती 12% से 5%
  • इरेजर 5% से शून्य
  • मोमबत्तियां 12% से 5%
  • छाते और संबंध‍ित वस्‍तु 12% से 5%
  • सिलाई सुइयां 12% से 5%
  • सिलाई मशीनें और पुर्जे 12% से 5%
  • कपास/जूट से बने हैंड बैग 12% से 5%
  • शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर 12% से 5%
  • पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर 12% से 5%
  • दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम) 12% से 5%
  • पेंसिल, शार्पनर, चॉक 12% से शून्य
  • मानचित्र, ग्लोब, चार्ट 12% से शून्य
  • प्रैक्टिस बुक, नोटबुक 12% 5% से शून्य

ये चीजें महंगी होंगी 

  • मोटरसाइकिलें 350cc से बड़ी 28% से 40%
  • बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें 28% से 40%
  • सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद 28% से 40%
  • कार्बोनेटेड/वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय 28% से 40%
  • ग्राफि‍क कागज 12% से 18%
  • कोयला, लिग्नाइट, पीट 5% से 18%
  • कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ 28% से 40%
  • क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) 12% से 18%

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