New Criminal Law : देश भर में आज सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। केंद्र सरकार के इन नए कानूनों का विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बिना विपक्ष से चर्चा किए ही नए कानून लागू कर दिए। साथ ही पुराने कानूनों को ध्वस्त करने की भी आलोचना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने तीन नए कानून लाने पर सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून पुराने कानून से कॉपी, कट और पेस्ट किए गए हैं।
आज से लागू हुए तीन नए कानून (New Criminal Law)
सोमवार, 1 जुलाई से देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं। ये तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) हैं। इन तीनों कानूनों को ब्रिटिश समय से लागू भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया है।
कॉपी-पेस्ट किए गए कानून – चिदंबरम
पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिंदबरम ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए कानूनों (New Criminal Law) को पुराने कानूनों का कट, कॉपी और पेस्ट बताया। नए कानून का 90 प्रतिशत हिस्सा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कांट-छांट कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप लागू करने के लिए इनमें उचित बदलाव करने की आवश्यकता है।
पी. चिदंबरम ने X पर कहा, “तथाकथित नए कानूनों का 90-99 फीसदी अंश कांट-छांट करने, नकल करने और इधर से उधर चिपकाने का काम है। यह काम मौजूदा तीन कानूनों में कुछ बदलाव करके किया जा सकता था लेकिन यह व्यर्थ कवायद बना दी गयी।”
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तीन कानूनों में किया गया है सुधार (New Criminal Law)
कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि इन तीन नए कानूनों में कई खामियां हैं। इन्हें कम समय में जल्दबाजी में संशोधित कर लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई कानूनविदों और न्यायाधीशों ने इन नए कानूनों में कमियां गिनाई हैं। चिदंबरम ने कहा, “हां, नए कानूनों में कुछ सुधार किए गए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। दूसरी ओर, कई प्रतिगामी प्रावधान भी है। कुछ बदलाव प्रथम दृष्टया असंवैधानिक हैं।”
नए कानूनों की खामियों पर सरकार भी मौन
कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष ने जब नए कानूनों (New Criminal Law) की आलोचना की तो सरकार ने इसका खंडन नहीं किया। सरकार विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि स्थाई सांसदों ने इन तीन नए विधेयकों के प्रावधानों पर विचार कर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक सांसदों के असहमति पत्रों में पूछे गए सवालों का सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।
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