नीट यूजी एग्जाम। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नीट यूजी एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए दुबारा परीक्षा न कराए जाने एवं एनटीए को 14 जून तक परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों के परिणाम छोड़कर शेष का परिणाम घोषित करने की अनुमति एनटीए को दे दी है।
16 जून को होगी 75 छात्रों के मामले में बहस
खबरों के तहत याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों के मामले में 16 जून को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में बहस होगी। दरअसल याचिकाकर्त्ताओं ने मांग उठाई थी कि इस मामले का निराकरण न होने तक एमबीबीएस की 75 सीटों को आरक्षित रखा जाए। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि याचिका लगाने वाले 75 छात्रों की सुरवाई कोर्ट में 16 जून को की जाएगी।
यह था मामला
ज्ञात हो कि 4 मई को पूरे देश में एक साथ आयोजित हुई नीट यूजी के लिए इंदौर में 49 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के दिन इंदौर में मौसम बदला और जोरदार बारिश के चलते पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। परीक्षा केंद्रो में बिजली की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही की गई थी और छात्र टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देने के लिए मजबूर हुए, ऐसे में परीक्षा रोके जाने एवं दुबारा परीक्षा कराए जाने की मांग परीक्षार्थी छात्रों ने करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई थी।