National Herald Cas : स्वसुब्रमण्यम की शिकायत पर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले (National Herald Money Laundering Case) में गांधी परिवार की मुसीबतें बढ़ गई है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग के आरोप में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। ईडी की चार्ज शीट में कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। आज इस मामले में सुनवाई के बाद 25 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। पीएमएलए के तहत दायर मामले में राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी को जमानत लेनी होगी।
ED ने चार्ज शीट में राहुल व सोनिया आरोपित
मंगलवार को सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दर्ज नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गांधी और सोनिया गांधी सहित दो लोगों को आरोपित बनाया है। इस चार्ज शीट में सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी नाम शामिल है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने आज राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में न्यायाधीश (PC Act) विशाल गोगने के सामने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा-तीन (Money Laundering ) और धारा-चार (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस आरोप पत्र में कंपनी यंग इंडियन के निदेशकों सैम पित्रोदा और सुमन दुबे समेत अन्य का भी नाम है।
क्या है National Herald Case?
2008 में भारी नुकसान के बाद बंद हुआ था अख़बार
नेशनल हेराल्ड मामले को समझने के लिए पहले यह जाना जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत कब हुई थी। 9 सितंबर 1938 को इस अखबार की स्थापना हुई थी। 20 नवंबर 1937 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की स्थापना के साथ इसका कंपनी के रूप में पंजीकरण हुआ। 9 सितंबर 1938 में जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया। 1962-63 में आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर एजेएल को 0.3365 एकड़ भूमि आवंटित की गई। 22 मार्च 2002 में मोती लाल वोरा को एजेएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। 2008 में एजेएल को भारी नुकसान के बाद अखबार का संचालन बंद कर दिया गया।
2012 में दर्ज की थी सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत
दिसंबर, 2010 में एजेएल पर कांग्रेस के 90 करोड़ रुपये बकाया होने की खबर सामने आई। 29 दिसंबर 2010 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार इस तारीख को एजेएल के शेयरधारकों की संख्या 1057 थी। 26 फरवरी 2011 में कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपये ऋण दिया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एजेएल को मात्र 50 लाख रुपये का भुगतान किया। यंग इंडिया ने इस कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया नियंत्रण हो गया। 1 नवंबर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज की।
2014 में National Herald मामले में ED ने ली एंट्री
2 नवंबर 2012 में कांग्रेस ने सफाई दी कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को फिर से चलाने के लिए एजेएल को ऋण दिया था। 2014 में ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी के निजी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू की। 26 जून 2014 में अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपित के रूप में समन किया। 19 दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया व राहुल गांधी को नियमित जमानत दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद करने से इनकार किया।
2022 में कोर्ट में पेश हुए थे सोनिया और राहुल
5 अक्टूबर 2016 में भूमि एवं विकास आफिस ने एजेएल को नोटिस जारी किया और कहा कि एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल प्रेस के कामों के लिए नहीं किया जा रहा है। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। 1 जून 2022 में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेजा। इस मामले में दोनों से ईडी ने पूछताछ की थी।
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