हत्यारी मां को उम्र कैद की सजा, प्रेम संबध छुपाने अपने 5 साल के बच्चे को 2 मंजिल से फेक दिया था नीचे

ग्वालियर। एमपी के ग्वालियर की अदालत ने 5 साल के बच्चे की मौत मामले में उसके मां को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय के विद्रवान न्यायाधीश ने सुनाए गए अपने फैसले में बच्चे की मां ज्योति राठौर को दोषी पाया है जबकि सबूतों के अभाव में महिला के प्रेमी उदय इंदौलिया को दोषमुक्त कर दिया है।

छत में प्रेमी के साथ थी महिला

घटना 28 अप्रैल 2023 की थाटीपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के तहत ज्योति राठौर पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी उदय इंदौलिया के साथ छत पर मौजूद थी। इसी दौरान उसका 5 साल का बेटा जतिन छत पर आ गया और उसने मां को प्रेमी की बांहों में देख लिया। बेटा यह बात पति को ना बता दे, इसलिए ज्योति ने बच्चे को दो मंजिल से नीचे फेंक दिया। घायल बच्चे को आसपास के लोग अस्पताल ले गए और उसकी ईलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पति से कहा गलती हो गई, तब खुला राज

दो मंजिल भवन से नीचे गिरने के कारण बच्चे की मौत मामले को पुलिस इसे हादसा समझ रही थी, लेकिन अपने ही बच्चे के साथ घटना करने वाली ज्योति ने अंततः अपने पति पुलिस आरक्षक ध्यान सिंह से कहा कि उससे गलती हो गई। इस पर पति को शक हो गया। वह पत्नी को अपने भरोसे पर लेकर पूछताछ किया। वह विफर गई और पूरी घटना को बंया किया। जिस पर आरक्षक पति ने उसके बयान रिकार्ड करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज आदि एकत्रित करके थाना में इसकी शिकायत कर दिया। थाटीपुर थाना पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया और ग्वालियर की अदालत में केस डायरी को प्रस्तुत किया। चली सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *