MP Transport Department: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को अधिकृत केंद्रों पर स्क्रैप कराने वाले वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत दी है। इस एकमुश्त समाधान योजना के तहत, मार्च 2026 तक बकाया मोटरयान कर (टैक्स) और पेनाल्टी में 90% तक की छूट मिलेगी। पहले वाहन की उम्र के आधार पर अलग-अलग स्लैब थे, लेकिन अब यह झंझट खत्म कर दिया गया है. सभी स्क्रैप योग्य पुराने वाहनों पर समान रूप से यह लाभ लागू होगा।
MP Transport Department: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। पुराने वाहनों पर लंबे समय से बकाया मोटरयान कर और पेनाल्टी की राशि पर 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह छूट 12 अगस्त 2025 की अधिसूचना के तहत लागू है और योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी।
योजना की मुख्य शर्तें
इस एकमुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट) का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिक को अपना वाहन मध्य प्रदेश की किसी अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में स्क्रैप कराना होगा। इसके बाद बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान 31 मार्च 2026 तक करना अनिवार्य है। यह योजना राज्य में पंजीकृत किसी भी श्रेणी और किसी भी आयु के वाहनों पर लागू है, जिन पर मोटरयान कर या पेनाल्टी बकाया है। विभाग का कहना है कि इससे न केवल बकाया राशि माफ होगी, बल्कि पुराने अनुपयोगी वाहनों से छुटकारा भी मिलेगा।
दोहरा लाभ: नया वाहन खरीदने पर अतिरिक्त छूट
स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) के आधार पर नया वाहन खरीदने और पंजीकृत कराने पर मोटरयान कर एवं पंजीयन शुल्क में भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे वाहन मालिकों को दोहरा फायदा होगा।
उदाहरण से समझें लाभ
मान लीजिए किसी वाहन पर मोटरयान कर और पेनाल्टी मिलाकर 50 हजार रुपये बकाया है। अगर वाहन को अधिकृत RVSF में स्क्रैप कराकर 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो 90 प्रतिशत छूट मिलेगी। यानी केवल 5 हजार रुपये जमा करने होंगे और बाकी 45 हजार रुपये माफ हो जाएंगे। साथ ही, CoD से नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में भी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान भी शुरू किया है। विभाग की अपील है कि वाहन मालिक इस अवसर का लाभ उठाकर कानूनी झंझटों से बचें।
