दुकानदारों को एमपी सरकार देने जा रही बड़ी राहत, धड़ल्ले से कर सकेगे व्यापार

Madhya Pradesh government official announcing relief measures for shopkeepers

भोपाल। मध्यप्रदेश के दुकानदारों को मुख्यमंत्री मोहन यादव नए साल में बड़ी राहत देने जा रहे हैं। सीएम के निर्देश पर मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा छोटे दुकानदारों के प्रति संवेदनशीलता बरती जा रही है। जिसके तहत नए साल में यह निणर्य लिया गया है।

इज ऑफ डुईंग बिजनेस को बढ़ावा

एमपी सरकार और श्रम विभाग अधिनियम में संशोधन करके राज्य में इज ऑफ डुईंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों पर अनुपालन का अनावश्यक भार कम करने के लिए यह कदम उठा रही है। इज ऑफ डुईंग का मतलब है कि व्यापार करने में आसानी, दरअसल सरकार इस तरह की व्यवस्था से बिजनेस को आसान बनाने के लिए आदेश जारी करती है।

20 से कंम कर्मचारियों पर नही होगी जांच

संशोधन के अंतर्गत अब ऐसी दुकानें एवं संस्थान, जिनमें 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके यहाँ श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण केवल राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। इससे अनावश्यक निरीक्षणों पर रोक लगेगी। श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने बताया है कि इस निर्णय से छोटे दुकानदारों एवं उद्यमियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही दुकानदारों में स्व-अनुपालन की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापार एवं रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण विकसित होगा। इससे समय, संसाधन एवं लागत की बचत होगी। श्रम विभाग ने सभी दुकानदारों, व्यापार संघों एवं उद्यमियों से अपेक्षा की है कि वे श्रम कानूनों का स्वेच्छा से पालन करें और इस सकारात्मक सुधार का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय का विस्तार करें।

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