MP Schools E Rickshaw Rules In Hindi | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना है। अगर आपका बच्चा भी ई रिक्शा से स्कूल जाता है तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। आपको बता दें की अनुविभागीय दंडाधिकारी कटनी प्रदीप कुमार मिश्रा ने आदेश जारी कर ई-रिक्शा के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राओं का आवागमन पाये जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।
एसडीएम कटनी ने यह आदेश छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालयों ने ई-रिक्शा के माध्यम से छात्र-छात्राओं का विद्यालय आना-जाना हो रहा है। साथ ही ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक संख्या में बच्चे बैठाये जा रहे हैं। चूंकि ई-रिक्शा दोनों साइड से खुल रहते हैं। जिनमें सुरक्षा संबंधी समुचित व्यवस्था नहीं रहती और न ही कोई सपोर्टर लगा रहता है।
ऐसी स्थिति में बच्चों के गिरने से दुर्घटना की संभावना हो सकती है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को पत्र लिखकर कहा गया है कि आप के स्कूल व संस्था में एलकेजी एवं यूकेजी से कक्षा 12वीं तक के छात्र-छात्राएं ई-रिक्शा के माध्यम से विद्यालय नहीं आयें, ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। इसलिए सभी स्कूल व संस्था प्रबंधक सर्व संबंधितों को समुचित निर्देश अपने स्तर से प्रसारित करायें।