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MP: अब प्रदेश की जनता चुनेगी नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष

मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के सीधे चुनाव की नई व्यवस्था

MP: अब जनता चुनेगी नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष

MP Municipal Election Bill: मध्य प्रदेश सरकार 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन का विधेयक पेश करेगी। इस संशोधन के बाद अब प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के मेयर/अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे करेगी, न कि पार्षदों द्वारा।

MP Municipal Election Bill: मध्यप्रदेश सरकार 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगरपालिका अधिनियम में बड़ा संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के बाद प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों के अध्यक्ष का चुनाव अब पार्षदों के माध्यम से नहीं, बल्कि जनता सीधे करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सबसे खास बात यह है कि यह नया प्रावधान सिधौली जिले की मझौली नगरपरिषद में होने वाले उपचुनाव से ही लागू हो जाएगा। साथ ही, निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में ‘राइट टू रिकॉल’ का भी प्रावधान रहेगा, यानी जनता उन्हें वापस बुला सकेगी।दरअसल, कमलनाथ सरकार ने 2019-20 में अधिनियम में संशोधन कर अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों से कराने की व्यवस्था शुरू की थी। शिवराज सरकार के कार्यकाल में भी इसी व्यवस्था से चुनाव हुए। लेकिन पार्षदों द्वारा अध्यक्ष पर दबाव बनाने और अन्य अनियमितताओं की लगातार शिकायतें आने के बाद मोहन यादव सरकार ने पहले अध्यादेश जारी कर सीधे चुनाव की व्यवस्था लागू की थी। अब उसी अध्यादेश की जगह विधेयक लाकर इसे स्थायी कानूनी रूप दिया जाएगा।

10 हजार करोड़ से ज्यादा का द्वितीय अनुपूरक बजट मंजूर

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट भी मंजूर कर लिया। सूत्रों के मुताबिक यह 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा। इसमें कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी और किसी भी विभाग को नए वाहन खरीदने के लिए राशि नहीं दी जाएगी।

शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के भाई को अनुकंपा नियुक्ति

19 नवंबर 2025 को बालाघाट में माओवादी विरोधी ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए विशेष सशस्त्र बल के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उपनिरीक्षक (SI) पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कैबिनेट ने परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी मंजूर की। शीतकालीन सत्र में इन महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ सरकार कई और विधेयक भी पेश करेगी।

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